देवास में जैवविविधता अधिनियम अंतर्गत सागोन काष्ठ अवैध कटाई, अवैध संग्रहण अवैध परिवहन पर प्रतिबंध
-1 ट्रक ,1 टवेरा , लाखों की सागोन जप्त, 12 अपराधी गिरफ्तार , बड़े गिरोह का पर्दाफाश । कई बर्षो से लिप्त थे सागौन तस्करी में
उज्जैन।संभाग के देवास जिला अंतर्गत संभवत: प्रदेश में जैवविविधता अधिनियम अंतर्गत पहली कार्रवाई करते हुए वन विभाग ने 12 तस्करों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। वन विभाग ने दो वाहनों सहित अवैघ रूप से कटाई की गई सागौन की लकडी और आधुनिक कटर जप्त करते हुए राजसात की कार्रवाई की है।अपराध की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय ने आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
देवास जिले के बागली और पुंजापुरा क्षेत्र में विगत 1 माह से सतत रात्रि गस्ती , मुखबिर तंत्र मजबूत करने व अधीनस्थ स्टाफ के साथ टीम वर्क से कार्य करते हुए सागौन तस्करों को पकडने के लिए घेराबंदी करते हुए बुधवार को 12 सागौन तस्करों को वन स्टाफ द्वारा उक्त आरोपियों को उदयनगर मार्ग पर ग्राम रातातलाई के पास बीट रातातलाई के कक्ष क्रमांक 572 रिजर्व फारेस्ट में पेट्रोल चलीत आरा कटर मशीन द्वारा 19 हरे-भरे सागौन वृक्षों की कटाई की सूचना मिलने पर धरदबोचा।आरोपियों से एक आईसर वाहन जिसमें लाखों की सागवान लकड़ी तस्करी कर लेजाई जा रही थी के साथ एक टवेरा वाहन दो पेट्रोल कटर जप्त कर राजसात की कार्रवाई की गई है। वन विभाग ने आरोपियों पर आरोपियो के विरूद्ध भा.व.अ. 1927 की धारा 26(1)(च)(ड),41,52(सी) एंव वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 2,9,39,50, एवं जैवविविधता अधिनियम 2002 की धारा 2ग, धारा 7,55(2). 58 एवं म.प्र. वनोपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1969 की धारा 1,5,15(घ) लोक सम्पति निवारण अधिनियम 1984 की धारा 3.4 के उल्लंघन पर वन अपराध कारीत करने पर प्रकरण क्रमांक 206/5 दिनांक 18.09.2019 पंजीबद्ध किया गया है।
आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज-
आरोपियों को गुरूवार को न्यायालय न्यायिक दंड़ाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करते हुए आरोपियों की जमानत का विरोध वन विभाग ने किया ।इस पर न्यायालय ने सभी आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज करते हुए उन्हे न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
ये हैं आरोपी-
1.तालीब पिता कल्लू निवासी आष्टा, 2. अरमान पिता रमजान निवासी माथनी थाना कन्नौद 3. रहीम पिता गफुर, 4. रफीक पिता रसीदखॉ, 6) इमरान पिता रसीदखॉ. 7) दाऊद पिता मेहबुब, 8) भाईखॉ पिता असगरखा, 9) जुबर पिता टब्बुखाँ, 10) सद्दाम पिता रईसखॉ, 11) जालीम पिता रसीदखॉ, 12) अफजल पिता हबीब, सभी निवासी रायपुरा थाना कन्नौद को वन अपराध में लिप्त है। आरोपियों द्वारा पूर्व में भी इसी रिजर्व फोरेस्ट के कक्ष क्रमांक 572 में 23 हरे भरे वृक्षों को काट कर क्षति पहँचाई थी, जिसके विरूद्ध वन परिक्षेत्र पंजापुरा अन्तर्गत दो वन अपराध प्रकरण क्रमांक 206/2 एंव 206/03 दिनांक 06.08.2019 दर्ज है, उक्त सभी आरोपी आदतन अपराध करने के आदि है। उक्तरोक्त अरोपी गंभीर अपराधों में लिप्त है, पुलिस थाना कन्नौद के रिकार्ड अनुसार इनके द्वारा गंभीर अपराधों में लिप्तता है। यह गेंग एक संगठीत अपराध करने का आदी है तथा इनके द्वारा वन परिक्षेत्र सतवास, वन परिक्षेत्र कन्नौद, जिला देवास एवं वन परिक्षेत्र चांदगढ़ जिला खण्डवा में भी अवैध कटाई की गई है. जिनमें उपरोक्त अपराधी वांछीत है।